भारत सरकार ने आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आधार से पैन लिंक करवाने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया है, तो नीचे बताये आसान तरीके से यह काम आप कुछ ही मिनटों में आसानी से कर सकते हैं।
इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करना अगर आप भूल गए हैं कि आपने अपने आधार को पैन से जोड़ा था या नहीं, तो इस समस्या का समाधान भी इस लेख में हमने बताया है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिये –
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है तो क्या करें
- आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in ओपन करें
- Link Aadhar आप्शन पर क्लिक करें
- अब क्रमशः पैन नंबर, आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर भरें
- दोनों शर्त वाले बॉक्स को टिक करके Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें
- अगले पेज में मोबाइल पर आया OTP भरकर Validate पर क्लिक करें
- इतना करने के कुछ समय के अन्दर आपका पैन और आधार आपस में लिंक हो जाएगा
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आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक है या नहीं कैसे चेक करें –
- सबसे पहले आयकर विभाग के नए पोर्टल www.incometax.gov.in को खोलें
- Quick Links सेक्शन में “
Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें
- अब पैन और आधार नंबर भरकर View Link Aadhaar Status बटन पर क्लिक करें
- इतना करते ही आपको आधार पैन लिंक होने या न होने का पता चल जाएगा
आधार कार्ड से पैन कार्ड कैसे चेक करें?
आधार और पैन नंबर भरने के लिए आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा।
यदि आपका पैन और आधार आपस में लिंक होगा तो इस प्रकार का पॉपप मेसेज आएगा।
अगर आपका पैन और आधार आपस में नहीं लिंक है तो इस प्रकार का मेसेज दिखाई देगा –
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मोबाइल से SMS भेजकर भी जोड़ सकते हैं अपना आधार और पैन –
बिना इन्टरनेट का उपयोग किये भी आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं, इसके लिए आपको UIDPAN > Space <12 Digit Aadhaar> Space <10 Digit PAN Number> मेसेज लिख कर 567678 or 56161 पर भेज देना है।
आधार और पैन आपस में जुड़ा है या नहीं इसका स्टेटस आप SMS द्वारा भी जान सकते हैं –
इसके लिए आपको UIDPAN < 12 digit Aadhaar number> < 10 digit PAN Number> मेसेज लिख कर 567678 या 56161 पर भेज देना है। स्टेटस का मेसेज तुरंत आ जाएगा।
क्या पैन को आधार से जोड़ना जरुरी है?
आयकर विभाग के नए निर्देशों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को निर्धारित तारिख तक नहीं लिंक करता है तो उसके बैंक खाते में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, या फिर बैंकिंग सेवाए भी रोकी जा सकती हैं।
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