अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना राजस्थान 2023 Details

अनाथ बच्चों के लिए सरकारी योजना Rajasthan

राजस्थान मे बेसहारा बच्चों के पालन पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए सरकारी सरकारी योजना चलायी जा रही है। इस योजना का ऑफिसियल नाम पालनहार योजना है, जिसकी पूरी डिटेल व हेल्पलाइन नंबर की जानकारी इस लेख बताई जा रही है। कृपया आर्टिकल को अंत तक पढ़ें –

राजस्थान पालनहार योजना –

अनाथ बच्चों के लिए यह सरकारी योजना साल 2005 मे शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राजस्थान के सभी अनाथ और जरूरतमंद 5 वर्ष तक के बच्चों को 500 रूपये और स्कूल में प्रवेश लेने पर 1000 रूपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। राज्य के ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता-पिता या दोनों मे कोई एक भी नही है, तो उन्हें इस योजना मे शामिल किये जाएगा। उसके बाद उन बच्चों के लालन-पालन और उनकी शिक्षा से सम्बंधित सुविधा सरकार द्वारा दी जायेगी।

अनाथ बच्चों के लिए सरकारी योजना Rajasthan

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अनाथ बच्चों के लिए सरकारी योजना राजस्थान की लेटेस्ट अपडेट –

  • पालनहार योजना के तहत पहले केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को ही इस योजना का लाभ दिया जाता था, परन्तु अब इस योजना के तहत सभी श्रेणी के बच्चों को इसका लाभ दिया जाएगा।
  • इस योजना को अभी दो अलग-अलग उप श्रेणियों मे बांटा गया है जिसमे अनार्थ और सहाय बच्चों को इसमे शामिल किया गया है।
  • अगर किसी बच्चे के माता-पिता दोनों ही नही है तो उनका पालन पोषण उनके रिश्तेदार या कोई करीबी करता है तो उस लाभार्थी का पैसा या योजना से जुड़ा लाभ उस करीबी को दिया जाएगा जो उस बच्चे या बच्चों का पालन पोषण कर रहा है।

अनाथ बच्चों के लिए सरकारी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया – 

  • इसके लिए सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आना होता है।
  • इसके बाद इस वेबसाइट पर आने के बाद इसमे इस लिंक की मदद से यह फॉर्म डाउनलोड करना होता है।
  • इस फॉर्म मे मांगी गई जानकारी आपको भरनी होती है और उसके बाद उस फॉर्म के साथ कुछ जरुरी डॉक्यूमेंट सलग्न करने होते है
  • फॉर्म तैयार करने के बाद इसमे अपने नजदीकी ई-मित्र पर जमा करवाना होता है।
  • जैसे ही वो फॉर्म आप जमा करवा लेते है तो उसके बाद ई-मित्र द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाती है और उसके बाद उस फॉर्म को ऑनलाइन किया जाता है।

अगर इस फॉर्म मे कुछ गड़बड़ी नहीं पाई जाती है तो आवेदक का इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन हो जाता है और इसके बाद इस योजना का लाभ आवेदक को मिलना शुरू हो जाता है।

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पालनहार योजना की योग्यता –

  • राजस्थान के मूल निवासी ही इस योजना के लिए लाभार्थी होंगे।
  • इसके अलावा अनार्थ लडको और लड़कियों को 2 साल की उम्र मे आगंवाडी और 6 साल की उम्र मे स्कूल भेजना जरुरी है।
  • वार्षिक आय 1.20 लाख से कम होनी चाहिए।

पालनहार योजना के लिए जरुरी दस्तावेज –

  • आधार कार्ड – आवेदन करने वाले लड़के या लड़की का आधार कार्ड जरुरी है। इसके आलावा उस लड़की के पालन पोषण करने वालों का भी आधार कार्ड इस फॉर्म के साथ लगाना जरुरी है।
  • भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड – इसके अलावा आवेदक के परिवार का आधार कार्ड भी इस फॉर्म के साथ लगाना जरुरी है। इसके अलावा जन आधार कार्ड भी लगा सकते है।
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र – आवेदक करने वाले या पालनहार का मूल निवास प्रमाण पत्र भी इस फॉर्म के साथ लगाना जरुरी है।
  • राशन कार्ड – पालनहार परिवार या बच्चों का पालन पोषण और लालन – पालन करने वाले परिवार का राशन कार्ड जरुरी है।
  • स्कूल का प्रमाण पत्र – आगर कोई बच्चा या बच्ची स्कूल मे पढाई कर रहा है तो उसके लिए लड़के या लड़की के स्कूल का प्रमाण पत्र भी जरुरी है।
  • आंगनवाडी प्रमाण पत्र – अगर कोई अनार्थ या सहाय 5 साल से कम तो ऐसी स्तिथि मे उसको आंगनवाडी का प्रमाण पत्र भी जमा करवाना जरुरी है।
  • मोबाइल नंबर – आवेदक या पालनहार का मोबाइल नंबर भी जरुरी है।
  • बैंक अकाउंट – पालनहार का बैंक अकाउंट नंबर भी जरुरी है।

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पालनहार योजना के तहत बांटी गई श्रेणियां –

  • अनाथ – इस श्रेणी मे अनार्थ बच्चे और उनके परिवार
  • निराश्रित – अगर कोई निराश्रित की श्रेणी मे आता है तो उसे भी वो लाभ दिया जाएगा।
  • न्यायलय के द्वारा सजा दिए गये माता पिता के बच्चे – अगर कोई माता – पिता अपराधी है तो उनके बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • एड्स पीड़ित संतान – एड्स पीड़ित माता पिता के संतान भी इस योजना के लाभार्थी होंगे
  • विकलांग माता पिता के बच्चे – अगर कोई माता – पिता विकलांग है तो उसके बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • विधवा माँ की मृत्यु – किसी बच्च्चे की माँ विधवा है और उसकी भी मौत हो जाती है तो उसके बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

 

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