भू अधिकार योजना MP, हर भूमिहीन परिवार को मिलेगा प्लाट (नयी अपडेट)

भू अधिकार योजना मध्य प्रदेश

MP के उन गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है, जिनके पास घर बनाने के लिए बिल्कुल भी जमीन नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भू-अधिकार योजना के तहत मध्य प्रदेश के हर भूमिहीन परिवार को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जमीन देने का ऐलान किया है। आइये विस्तार से जानते हैं कि मुख्यमंत्री भू –अधिकार योजना का लाभ किसे और कैसे मिलेगा –

मुख्यमंत्री भू –अधिकार योजना मध्य प्रदेश –

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू, भू अधिकार योजना के तहत ऐसे भूमिहीन परिवारों को निःशुल्क जमीन का पट्टा दिया जाएगा, जिनके पास खुद का मकान या कोई प्लॉट नहीं है। राजस्व विभाग की इस स्कीम के लिए पूरे प्रदेश से 14 लाख लोगों के अब तक आवेदन मिल चुके हैं।

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MP Bhu Adhikar Scheme Overview

योजना का नाम CM Awasiya Bhu Adhikar Yojana
राज्य मध्य प्रदेश
योजना लांच अक्टूबर 2021
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट saara.mp.gov.in
लाभ पात्र परिवारों को आवास हेतु जमीन

योजना की नई अपडेट –

भू अधिकार योजना के क्रियान्वयन के क्रम में अब राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को आबादी क्षेत्र की भूमि पर पट्टा देना शुरू कर दिया है। लाभार्थी को मिलने वाली जमीन का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है।

भूखण्ड प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपना ऑनलाइन आवेदन SAARA पोर्टल पर जमा कर सकता है। इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया देखी जायेगी। इसमें ग्राम पंचायत सचिव व पटवारी की विशेष भूमिका रहेगी।

आवासीय भू-अधिकार योजना का उद्देश्य –

MP की Bhu Adhikar Yojana का योजना का उद्देश्य है, हर व्यक्ति के पास न्यूनतम आवश्यकताओं के लिये भू-खण्ड हो।  जहाँ पर वह अपना मकान बना सके या किसी स्वरोजगार के लिए बैंक से लोन पा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि –

“हर परिवार का अधिकार है जमीन का एक टुकड़ा, जिन परिवारों के पास रहने का भू खण्ड नहीं उन्हें राज्य सरकार निःशुल्क प्लाट या पट्टा उपलब्ध करवाएगी। जिससे उन्हें मूलभूत अधिकार व बैंक लोन आदि पाने का हक मिलेगा।”

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Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana Apply Online –

मध्य प्रदेश के जो परिवार आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे आवेदन करने से पहले पात्रता व योजना के नियमों को अवश्य जान लें –

पात्रता डिटेल –

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी योजना चाहिए
  • जिनके पास घर बनाने या खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं हैं वे परिवार ही आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक के परिवार में पति पत्नी व अविवाहित बच्चे होने चाहिए

आवश्यक दस्तावेज –

  • निवास प्रमाण
  • आय प्रमाण
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • और अन्य परिवार से जुड़ी बेसिक जानकारियां।

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MP भू अधिकार योजना का ऐसे करें आवेदन –

Saara पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in पर कुछ दिनों में ही भू अधिकार योजना का आवेदन लिंक उपलब्ध हो जाएगा। योजना में सफलता पूर्वक आवेदन करने वाले सभी परिवारों की लिस्ट तैयार करने के बाद ग्राम पंचायत व जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों का सत्यापन होगा।

इसके बाद चुने गए लाभार्थियों की सूची सूचना, चैपाल, गुड़ी, चावड़ी तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों पर लगायी जायेगी। इसे आप ऑनलाइन भी देख सकेंगे।

योजना के नियम व शर्तें –

  • जमीन का पट्टा या भूमि सम्बंधित ग्राम के निवासी आवेदक को ही मिलेगी।
  • लाभार्थी को मिलने वाली भूमि अधिकतम 60 वर्गमीटर होगी, इससे जादा नहीं।
  • योजना का लाभ मिलने पर जमीन के कागजात आवेदक पति व पत्नी दोनों के सयुंक्त नाम से होंगे।
  • आवेदन सिर्फ Saara.mp.gov.in Portal के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे।
  • योजना के लाभार्थियों को बिल्कुल फ्री में जमीन दी जाएगी, कोई प्रीमियम नही देना होगा
  • जिन आवेदकों का नाम जनवरी 2021 में जारी नयी मतदाता सूची में नही होगा वे योजना के पात्र नही होंगे।
  • ऐसे परिवार जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है, वे योजना का लाभ नही ले सकते।
  • जिनके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड नही है, वे मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का लाभ नही ले सकते।

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मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना की खास बातें और लाभ –

  • यह योजना मध्य प्रदेश के हर परिवार के पास आवासीय जमीन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य सुनिश्चित करेगी।
  • आवेदक के आस पास मौजूद सरकारी आबादी की जमीन पर ही आवासीय भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।
  • आवासीय प्लॉट मिलने पर हर परिवार के पास सरकारी योजनाओं का लाभ और बैंक लोन पाने का अधिकार प्राप्त होगा।
  • लाभार्थियों को योजना के तहत प्लाट मिलने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकेगा।
  • भू अधिकार योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर हो सकता है।
  • ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निवासी जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है वे इस योजना का आवेदन कर सकते हैं।
  • पात्र परिवार योजना का ऑनलाइन पंजीकरण सारा पोर्टल (saara.mp.gov.in) पर कर सकेंगे।

 

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