अक्सर कहीं न कहीं दुर्घटना या हादसे होते रहते हैं. इन दुर्घटनाओं में जो लोग अपनी जान गंवा देते हैं, उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है. इसी समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत किसी दुर्घटना या हादसे में बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस लेख में हम आपको चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना क्लेम करने की प्रक्रिया तथा इससे जुड़ी अन्य जरूरी जानकारियां देंगे.
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना क्या है –
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत राजस्थान सरकार प्रत्येक चिरंजीवी परिवार का 10 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा करती है. इसके लिए आपको किसी तरह का कोई प्रीमियम जमा नहीं करना पड़ता है. पहले ये बीमा राशि 5 लाख रूपए की थी, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद इसे बढ़ाकर 10 लाख रूपए प्रति परिवार कर दिया गया है
इस योजना का लाभ केवल चिरंजीवी कार्ड धारक परिवारों को ही मिलेगा. अगर आपके पास चिरंजीवी कार्ड है, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं.
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा क्लेम कैसे मिलता है –
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा क्लेम प्राप्त करने के लिए कार्डधारक परिवार का जनाधार लिंक होना चाहिए. इसके बाद आप स्वयं या ई-मित्र की सहायता से Chiranjeevi Durghatna Bima Claim Form ऑनलाइन भर सकते हैं. बीमा क्लेम फॉर्म भरने के 30 दिनों के अंदर जनाधार से लिंक बैंक खाते में बीमा राशि भेज दी जाती है. इस योजना के बारे में और अधिक जानने के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें या इसकी आधिकारिक वेबसाइट sipf.rajasthan.gov.in पर जाएं.
Also Read : चिरंजीवी योजना में होता है इन बीमारियों का इलाज, देखें लिस्ट
मृत्यु होने कितना बीमा क्लेम मिलेगा –
- दुर्घटना में परिवार के एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे.
- परिवार के एक से अधिक व्यक्ति की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे.
- अगर परिवार को SDRF, मुख्यमंत्री राहत कोष या अन्य सरकारी योजनाओं से दुर्घटना सहायता राशि मिल रही है, तो सभी योजनाओं को मिलेगा 10 लाख रुपए से अधिक बीमा क्लेम नहीं मिलेगा.
स्थायी दिव्यांगता या अंग-भंग होने पर मिलने वाला बीमा क्लेम –
- दुर्घटना में एक हाथ, पैर या आंख की पूर्ण क्षति होने पर या निष्क्रिय होने पर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे.
- दुर्घटना में दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंख की पूर्ण क्षति होने पर या निष्क्रिय होने पर 3 लाख रुपए मिलेंगे.
- एक परिवार में एक से अधिक क्लेम होने पर कुल बीमा राशि 10 लाख रूपए में से घटेगी.
Also Read : मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना Rajasthan 2023, free mobile scheme
किन लोगों को मिलेगा चिरंजीवी दुर्घटना बीमा क्लेम –
- किसी सड़क दुर्घटना या हादसे में मृत्यु या अंग-क्षति होने पर
- मकान गिरने पर होने वाली मृत्यु या अंग-क्षति
- ऊंचाई से गिरने पर होने वाली मृत्यु या अंग-क्षति
- पानी में डूबने से होने वाली मृत्यु या अंग-क्षति
- जलने से होने वाली मृत्यु या अंग-क्षति
- बिजली/करंट से होने वाली मृत्यु या अंग-क्षति
- रासायनिक पदार्थों के छिड़काव से होने वाली मृत्यु या अंग-क्षति
किन लोगों को बीमा क्लेम नहीं दिया जाएगा –
- हत्या होने पर
- आत्महत्या करने पर
- नशीले पदार्थ (ड्रग्स/शराब आदि) या जहर के सेवन से मृत्यु होने पर
- शल्य चिकित्सा (सर्जरी) के दौरान होने वाली मृत्यु
- प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु
- कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक, पागलपन आदि के कारण होने वाली मृत्यु
- परमाणु विकिरण से होने वाली मृत्यु
- पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून आदि एविएशन एक्टिविटीज में होने वाली मृत्यु
- जहरीले जीव के काटने से होने वाली मृत्यु
Also Read : राजस्थान जन आधार कार्ड डाउनलोड PDF ऐसे करे मोबाइल से
Chiranjeevi Durghatna Bima Claim Process –
अगर आपका परिवार चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के लिए पंजीकृत है और आप मृत्यु या अंग-क्षति होने पर बीमा क्लेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित चरणों से गुजरना होगा :-
- परिवार का किसी भी सदस्य को मृत्यु या अंग-क्षति होने के 30 दिनों के भीतर चिरंजीवी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बीमा दावा प्रस्तुत करना होगा.
- विलंब होने पर समुचित कारणों के साथ 60 दिनों अंदर भी दावा प्रस्तुत किया जा सकता है.
- क्लेम फॉर्म आप ई-मित्र के माध्यम से भर सकते हैं.
- फॉर्म भरने के दौरान आपके जनआधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे भरकर सत्यापित करना आवश्यक है.
- इसके बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा बीमा दावे की जांच की जाएगी. जांच प्रक्रिया आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी.
- अगर बीमा दावा सही पाया जाता है, तो 30 दिनों के अंदर क्लेम राशि बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी.
Also Read : चिरंजीवी योजना हेल्पलाइन नंबर: शिकायत कैसे करें
नमस्कार दोस्तों! मैं शुभम जायसवाल मूलतः भागलपुर (बिहार) का निवासी हूँ और वर्तमान में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। हिन्दी कंटेंट राइटिंग में मेरी रूचि है और लोगों तक आसान हिन्दी भाषा में जानकारियां पहुंचाना मेरा जुनून। मैं SarkariYojanaNews.com पर सरकारी योजनाएं, नौकरियां, पेंशन, बैंकिंग और लोन जैसे टॉपिक्स पर आर्टिकल्स लिखता हूँ।