यदि आप Economically Weaker Sections आरक्षण के अंतर्गत अपना EWS प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि यहाँ हमने इस सवर्ण आरक्षण प्रमाणपत्र बनवाने की पूरी जानकारी आपके साझा की हैं –
EWS प्रमाण पत्र क्या है?
भारत में सामान्य वर्ग में आने वाले ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय 8 लाख रूपए से कम है, वे मोदी सरकार के सवर्ण आरक्षण नियम 2019 के तहत सरकारी सुविधाओं में 10 प्रतिशत का आरक्षण पाने के पात्र हैं। इसके लिए उन्हें EWS Certificate बनवाना होगा। सामान्य केटेगरी के परिवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण वाला ये कानून 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ था।
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EWS Certificate का मतलब Economically Weaker Sections या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण प्रमाण पत्र होता है। इससे सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को शिक्षा, नौकरी और अन्य सरकारी सेवाओं में विशेष छूट मिलती है। जैसा कि आप तो जानते ही होंगे कि आज भी सामान्य वर्ग की जातियों जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य आदि में बहुत से आर्थिक रूप से गरीब परिवार हैं। जो सरकारी योजनाओं का लाभ अपनी केटेगरी की वजह से नहीं ले पाते। साथ ही जीतोड़ मेहनत के बावजूद शिक्षा और नौकरियों के मामले में भी आरक्षण के कारण पीछे रह जाते हैं। मोदी सरकार के प्रयासों से अब उन्हें EWS प्रमाण पत्र के जरिये आर्थिक रूप आत्मनिर्भर और सक्षम बनने में सहायता मिलेगी।
EWS Certificate Main Points
इस लेख का टॉपिक | सवर्ण आरक्षण प्रमाणपत्र |
योजना का नाम | EWS Certificate Scheme |
मंत्रालय का नाम | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
कब शुरू हुई | 12 जनवरी 2019 |
किसने शुरू किया | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी |
उद्देश्य | सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण देना। |
2022 में EWS प्रमाण पत्र kaise बनेगा?
EWS Certificate बनवाने के लिए आपको आवेदन फॉर्म को भरकर, कुछ जरुरी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक व आय प्रमाणपत्र के साथ तहसील के EWS सर्टिफिकेट बनाने वाले विभाग में जमा करना होता है। सम्बंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन का निरीक्षण करने के बाद प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है। ews प्रमाण पत्र की वैधता अवध अगले 1 साल तक होती है।
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आवश्यक दस्तावेज –
- आधार कार्ड
- अपनी भूमि के दस्तावेज – भूलेख खतौनी
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- सपथ पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन पत्र – EWS Form PDF Hindi
- एफिडेविट यानी सपथ प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र आदि
पात्रता व सवर्ण आरक्षण के नियम pdf –
सामान्य वर्ग के वे परिवार जो इन शर्तों के अंतर्गत आते हैं वे EWS Certificate बनवाने के पात्र हैं –
- सवर्ण आरक्षण पाने के लिए आवेदक के पास 5 एकड़ (8 बीघा या 2 हेक्टेयर) से जादा भूमि नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार के पास शहर या गाँव में 1000 वर्ग फीट का फ्लेट नहीं होना चाहिए।
- शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज से अधिक की मालिकाना भूमि नहीं होनी चाहिए।
- गाँव में 200 गज से जादा का अवाशीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक समान्य वर्ग का होना चाहिए।
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EWS प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई 2022 –
- सबसे पहले EWS एप्लीकेशन फॉर्म pdf को डाउनलोड करें
- आवेदन फॉर्म को पूरा भरकर आवश्यक दस्तावेज सलग्न करें
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को तहसील में जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पास जमा करें
- इतना करने के कुछ दिनों के भीतर आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बन जाएगा।
EWS Certificate के फायदे –
- ईडब्लूएस प्रमाणपत्र धारक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता है।
- विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सवर्ण आरक्षण प्रमाणपत्र होने पर कटऑफ काफी कम हो जाता है।
- सामान्य वर्ग में आने वाले गरीब परिवारों को आर्थिक सशक्तिकरण मिल रहा है।
- नौकरी व शिक्षा क्षेत्र इन दोनों में इस प्रमाण पत्र का लाभ मिलता है।
- स्कूल, कॉलेज या विश्व विद्यालयों में प्रवेश व फीस में छूट मिलती है।
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EWS Form PDF Download –
सवर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रायः आवेदन फॉर्म आपको तहसील में भी मिल जायेगा। अपनी जानकारी और समझ के लिए आप इस लिंक से ews प्रमाण पत्र प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं।
⇒ Download EWS Form PDF 2021 ⇐
सवाल जबाब (FAQ) –
सवर्ण आरक्षण क्या है?
जिस प्रकार भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को सरकारी सुविधाओं में आरक्षण दिया जाता है। उसी प्रकार सवर्ण आरक्षण, सामान्य वर्ग के उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से सक्षम नही हैं।
EWS Certificate कौन बनवा सकता है?
सामान्य वर्ग में आने वाले सभी लोग जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है वे EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यह प्रमाण पत्र सिर्फ 1 साल के लिए वैध होता है।
EWS Certificate क्या होता है?
भारत में EWS प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है, जिसका उपयोग वे सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। नया EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप PDF Form फिल करके अपने तहसील में जाएँ। यहाँ सवर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक विशेष काउंटर उपलब्ध होता है।
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