हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन कब मिलेगी 2023

हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन कब मिलेगी 2023?

अगर आप “हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन कब मिलेगी” जानना चाहते हैं, तो ये लेख पूरा अंत तक पढ़ें. हरियाणा वृद्धा पेंशन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. हाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अब राज्य के वृद्धजनों को ₹3000 प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की है. जल्द ही लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन राशि भेजी जाएगी. इस लेख में हम आपको बुढ़ापा पेंशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां एवं ताजा खबरें व अपडेट्स देंगे.

हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन कब मिलेगी –

हरियाणा बुढ़ापा पेंशन सामान्यतः महीने के 1 से 5 तारीख के बीच लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है. कई बार छुट्टियों की वजह से कुछ दिन आगे भी बढ़ सकता है. अगर तय तिथि के बाद भी आपके अकाउंट में पेंशन के पैसे नहीं आते हैं, तो आप सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in पर जाकर पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

बुढ़ापे में व्यक्ति को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार वृद्धा पेंशन योजना चल रही है. इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक उठा सकते हैं. वर्तमान में राज्य सरकार वृद्ध जनों को 2750 रुपए मासिक पेंशन प्रदान कर रही है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर में कहा है कि जल्द ही पेंशन राशि बढ़ाकर ₹3000 किया जाएगा.

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किन लोगों को मिलेगा वृद्धा पेंशन का लाभ –

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है.
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
  • आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक ना हो.
  • आवेदक किसी सरकारी नौकरी में ना हो.
  • ऐसे लोग जो पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, वे इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे.

आवश्यक दस्तावेज –

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • आयु का प्रमाण
  • आय प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

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Haryana Old Age Pension Online Apply –

बुढ़ापा पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए आप दो तरीके से आवेदन कर सकते हैं. पहला तरीका है ऑफलाइन और दूसरा तरीका का ऑनलाइन. ऑफलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करके वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें. इसके बाद इसे अच्छी तरह भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ DSWO कार्यालय या सरल सेवा केंद्र में जाकर जमा कर दें.

ऑनलाइन आवेदन के लिए अपने सभी दस्तावेजों के साथ नजदीकी CSC केंद्र जाएं. वहां सीएससी संचालक आपसे सभी जरूरी जानकारियां लेकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर देंगे. फॉर्म भरने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा. इस नंबर से आप बाद में अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं.

बुढ़ापा पेंशन कब मिलेगी, ऐसे देखें स्टेटस –

अगर आपके अकाउंट में अभी तक पेंशन नहीं आया है, तो आप नीचे बताएंगे तरीके से पेंशन विवरण देख सकते हैं –

  1. सबसे पहले सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट डिपार्मेंट हरियाणा की अधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएं.
  2. “आधार/पेंशन आईडी/खाता संख्या से पेंशन विवरण देखें” ऑप्शन कर क्लिक करें.
  3. अब पेंशन आईडी, खाता संख्या या आधार संख्या में से कोई भी ऑप्शन चुनकर अपनी आईडी नंबर भरें. तथा सिक्योरिटी कोड भरकर विवरण देखें पर क्लिक करें.
  4. बस इतना करते हैं आपके पेंशन का पूरा विवरण आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

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हरियाणा बुढ़ापा पेंशन की मुख्य बातें –

  • हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध जनों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए की गई है.
  • इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा किया जाता है.
  • 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
  • वर्तमान में इस योजना के तहत सरकार लाभार्थी को ₹2750 मासिक पेंशन दे रही है.
  • इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं.
  • वर्तमान में हरियाणा के 17,85,137 लोगों को इस योजना का मिल रहा है.
  • वित्तीय वर्ष 2023-24 में हरियाणा सरकार वृद्धा पेंशन पर 5538 करोड़ रुपए खर्च करेगी.

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