ग्राम कामगार सेतु पर पंजीयन हेतु आवश्यक प्रक्रिया व अन्य सभी जरुरी जानकारियों के बारे में जानने के लिए आप इस लेख को पढ़ सकते हैं। अगर आप मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु की मदद से स्वरोजगार या रोजगार सुधार के लिए आसान लोन लेना चाहते हैं तो इस लेख में हमारे साथ बने रहिये –
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ग्रामीण कामगार सेतु क्या है?
ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल, मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। यह ऑनलाइन पोर्टल मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है।
यह पोर्टल जरुरत मंद कामगारों तक आजीविका सहायता पहुँचाने का काम साल 2007 से ही कर रहा है। पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत लोगों को विभिन्न योजनाओं जैसे – दीनदयाल अन्त्योदय योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रारंभिक ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी अन्य केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है।
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योजना के मुख्यबिंदु –
योजना का नाम | मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना |
अधिकारिक पोर्टल | ग्रामीण कामगार सेतु |
वेबसाइट लिंक | kamgarsetu.mp.gov.in |
पंजीकरण का प्रकार | ऑनलाइन |
उद्देश्य | छोटे व्यापारियों या पथ विक्रेताओं को आसान लोन देना |
हेल्पलाइन नंबर | 0755-2700800 |
ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल का उद्देश्य –
मध्गयप्रीरदेश के गरीब लोगों और छोटे रोजगार से जुड़े पथ विक्रेताओं को विभिन्न आजीविका योजनाओं का लाभ व आसान लोन मिले, जिससे वे लोग आर्थिक रूप से सक्षम हों यही ग्रामीण कामगार पोर्टल का उद्देश्य है। आपको बता दें की यह योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गयी स्वनिधि योजना के अनुसार ही गरीब व छोटे पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी लोन दिलाने का काम करती है।
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मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए पात्र लोग –
- नाई की दुकान वाला
- ठेला लगाने वाले
- साइकिल रिक्शा चालक
- साइकिल या मोटर साइकिल रिपेयरिंग शॉप
- बढई
- ग्रामीण कारीगर
- बुनकर
- धोबीगिरी व स्त्री करने वाले
- दर्जी
- जूता पालिस शॉप
- आइसक्रीम रेहड़ी वाले
- फल बेचने वाले
- स्ट्रीट फ़ूड विक्रेता
- प्रवासी मजदूर
- सड़क विक्रेता
- फेरी करने वाले विक्रेता
- रिक्शा चालक
- मजदूर, आदि।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज –
- निवास प्रमाण पत्र
- पथ विक्रेता या स्ट्रीट वेंडर होने का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक फोटो कॉपी
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो, आदि।
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ग्रामीण कामगार सेतु पर पंजीयन हेतु आवश्यक प्रक्रिया –
इस पोर्टल पर मध्यप्रदेश के सभी पथ विक्रेता व छोटे धंधे या स्वरोजगार से जुड़े लोग ऑनलाइन ही पजीकरण करवा सकते हैं। ग्रामीण कामगार सेतु पर पंजीयन हेतु आवश्यक प्रक्रिया इस प्रकार है –
- सबसे पहले ग्रामीण कामगार पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट kamgarsetu.mp.gov.in पर जाएँ।
- अब होम पेज पर दिए गए पंजीकरण करें बटन पर क्लिक करें
- अब नए पेज में अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरकर OTP वेरीफाई करें
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, इसमें क्रमशः जिला, विकासखंड तथा पथ विक्रेता के काम का चयन करें।
- अगले पेज में अपना आधार नंबर तथा कैप्चा कोड भरकर चेक बॉक्स पर टिक करें
- सबमिट करते ही आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा इसे भरें
- अगले पेज में अपनी समग्र आईडी दर्ज करके गेट मेंबर्स पर क्लिक करें
- परिवार कि डिटेल चेक करने के बाद व्यवसाय विवरण दर्ज करें
- पूरी जानकारी फिल करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें
- इतना करते ही आप ग्रामीण कामगार पोर्टल मध्य प्रदेश पर पंजीकृत हो जायेंगे।
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नोट –
पंजीकृत सदस्यों को रिफरेन्स नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, इसी की मदद से आप पोर्टल पर कभी भी लॉग इन कर सकते हैं। |
ग्रामीण कामगार हेतु पोर्टल पर लोगिन कैसे करें –
- सबसे पहले ग्रामीण कामगार सेतु की आधिकारिक वेबसाइट खोलें
- अब होमपेज पर दिए गए login बटन पर क्लिक करें
- पंजीकृत यूजर अपना यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें
- तो इसप्रकार आप ग्रामीण कामगार पोर्टल पर लॉगिन हो जायेंगे।
मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना हेल्प लाइन नंबर –
मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना से जुड़े सभी लोग किसी समस्या या जानकारी के लिए इस ऑफिसियल हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
- Helpline Number- 0755-2700800, 181
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