मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना online apply कैसे करें

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना online apply कैसे करें

अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो यह लेख आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को सिंचाई हेतु 3 हॉर्सपावर या इससे अधिक क्षमता के स्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर तथा 11 केवी के विद्युत लाइन की सुविधा प्रदान करेगी. इसकी पूरी लागत का केवल 50 प्रतिशत राशि ही किसानों को देना पड़ेगा, शेष 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त होगा. इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना online Apply कैसे करें, इसकी पात्रता, दस्तावेज, लाभ आदि से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां देंगे.

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना 2023 :

16 सितंबर को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” के शुभारंभ की घोषणा की गई. इसे मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना के तहत राज्य सरकार किसान या किसानों के समूह को सिंचाई हेतु 3 हॉर्सपावर या इससे अधिक क्षमता वाले कृषि पंप के लिए ट्रांसफार्मर खरीदने पर लागत राशि का 50 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान कर रही है. इसके साथ ही विद्युत कंपनी द्वारा खेतों तक 200 मीटर की दूरी तक 11 KV के विद्युत लाइन का विस्तार भी किया जाएगा.

यह योजना किसानों को अच्छी व सस्ती सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी. योजना के पहले वर्ष में सरकार ने पूरे राज्य में 10,000 कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है. आगे हम आपको मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना online Apply करने की पूरी प्रक्रिया विस्तारपूर्वक बताएंगे.

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मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना online Apply कैसे करें, Step by Step Process –

Setp-1 : मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना online Apply करने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट rooftop.mpcz.in पर जाएं.

Step-2 : वेबसाइट के होम पेज पर Login सेक्शन में Consumer Login पर क्लिक करें.

Step-3 : अब इसमें अपना Consumer Id और पासवर्ड दर्ज करें. इसके बाद कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें.

Step-4 : लॉगिन होने के बाद आपको Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana का एक लिंक दिखेगा. इस पर क्लिक करें.

Step-5 : इस पेज पर अपनी समग्र आईडी भरें और Submit करें.

Step-6 : अब आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.

Step-7 : यहां आपको आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पता, आधार संख्या, भूमि की डिटेल्स आदि भरना होगा. सभी जानकारियां अच्छी तरह से सही-सही दर्ज करें. इसके बाद नीचे चेक बॉक्स टिक लगाकर Submit करें.

Step-8 : Submit करने बाद online apply की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा. अंत में आपको आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा. नीचे “पावती डाउनलोड करें” पर क्लिक करके अपनी पावती डाउनलोड कर लें या इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

इस तरह आप काफी आसानी से MP Mukhymantri krishak Mitra Yojana online apply कर सकते हैं.

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MP कृषक मित्र योजना की पात्रता –

  • किसान या किसानों का समूह मध्यप्रदेश राज्य का स्थायी निवासी हो.
  • कृषि पंप कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कृषि योग्य भूमि हो.
  • आवेदन की स्वीकृति के बाद कुल लागत का मात्र 50% राशि ही किसानों को भुगतान करना पड़ेगा. शेष 50% में 40% राज्य सरकार तथा 10% विद्युत वितरण कंपनी अनुदान प्रदान करेगी.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज –

  • किसान का आधार कार्ड
  • समग्र आईडी
  • भूमि से जुड़े दस्तावेज (खाता, खेसरा, भूलेख)
  • जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण की सुविधा हेतु)
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर

Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Highlights –

  • मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों को विद्युत चालित कृषि पंप हेतु ट्रांसफार्मर तथा विद्युत कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की गई है.
  • इस योजना का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदान करना है.
  • इस योजना के तहत 3 हॉर्स पावर या इससे अधिक की क्षमता वाले स्थाई कृषि पंप के लिए ट्रांसफार्मर लगवाने पर सरकार 50% का अनुदान प्रदान करती है.
  • विद्युत कंपनी द्वारा किसानों के खेत तक 11 केवी के अधिकतम 200 मीटर तक केबल द्वारा बिजली पहुंचाई जाएगी.
  • ट्रांसफार्मर और बिजली लाइन लगाने का पूरा कार्य विद्युत कंपनी द्वारा किया जाएगा.
  • प्रथम चरण में इस योजना का लाभ राज्य के 10000 किसानों को मिलेगा.

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