राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों की सुरक्षा से जुड़ी एक नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के नाम से शुरू, इस स्कीम की पूरी डिटेल आपको इस लेख में बताई गयी है। तो कृषक साथी योजना का लाभ कैसे मिलेगा? यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिये –
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 राजस्थान –
राजस्थान राज्य मे लागू हुई इस योजना के तहत किसानों को खेती की कटाई, मड़ाई या बहाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से बीमा सुरक्षा दी जा रही है। फसल की कटाई और बहाई के दौरान अक्सर किसानों के साथ कई हादसे हो जाते हैं जिनसे उन्हें व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से काफी मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। यह योजना राजस्थान में 24 फरवरी 2021 से प्रारंभ है।
कृषक के साथ होने वाले इन हादसों की भरपाई व सामाजिक सुरक्षा के लिए कृषक साथी योजना, राज्य में चलायी जा रही है। अब किसान भाई को कृषि कार्यों के दौरान होने वाले हादसों से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना की घोषणा पिछले वर्ष के बजट मे की गई थी और इस योजना को लागू भी पिछले साल ही कर दिया था।
अब किसानों द्वारा अपने खेतों मे काम करते समय अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है। जिसमे उस किसान की जान भी जा सकती है या वो आंशिक रूप से अपाहिज हो जाते हैं, तो ऐसी स्तिथि मे उस किसान को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जायेगी।
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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के उद्देश्य –
- किसानों को उनकी फसल की कटाई और बहाई के दोहरान होने वाली घटनाओं मे अगर कोई हादसा होता है तो उससे बचने के लिए और उसके उपरांत उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना को लागू किया गया है।
- अगर कृषक ऐसी किसी घटना का शिकार होता है तो उस स्तिथि मे उस किसान को आर्थिक सहायता के तौर पर 5 हजार तक 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जायेगी।
- इस योजना के तहत मिलने वाली इस राशि की मदद से वे अपना इलाज करवा पायेंगे।
- इसके अलावा किसानों को खुद इस समस्या दे लड़ने पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना के लिए इस योजना की कवायद की गई है।
राजस्थान MKSY योजना के लाभ और विशेषताए –
- इस योजना के तहत अगर कोई कृषक किसी घटना का शिकार होता है तो उस स्तिथि मे उस कृषक को आर्थिक सहायता 5 हजार से 2 लाख तक दी जायेगी।
- योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2021 को की गई थी।
- अगर किसी किसान की कृषि सम्बंधित दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उस स्तिथि के उस किसान की उतराधकारी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- दुर्घटना के बाद इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन घटना के 6 माह के भीतर ही आवेदक करना होता है। इसके बाद आवेदन करने पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- स्कीम के तहत मिलने वाली राशि से कृषक अपना इलाज करवा सकेंगे।
- इस योजना का लाभ 5 साल से अधिक वर्ष के बच्चे और अधिकतम 70 वर्ष के पुरुष और महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
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योजना के तहत मिलने वाला आर्थिक सहयोग –
इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहयोग की राशि की जानकारी आपको नीचे बताई गई है –
- अगर किसी कृषक की मृत्यु हो जाती है तो उस स्तिथि में उस कृषक के आश्रितों को 2 लाख तक की राशि और आर्थिक मदद ही जायेगी।
- इतना ही नही अगर कोई कृषक 2 अंगों से अपाहिज होता है तो उस स्तिथि मे उस लाभार्थी को 50 हजार की सहायता राशि दी जायेगी।
- रीड की हड्डी टूटने पर और सर मे चोट लगने पर भी आश्रित को या श्रमिक को 50 हजार की राशि दी जायेगी।
- 1 अंग से विकलांग होने पर उस लाभार्थी को 25 हजार की राशि दी जायेगी।
- उसके अलावा अगर किसी की हादसे मे किसी व्यक्ति की उंगलिया कट जाती है तो उस स्तिथि मे उस 5 हजार तक से 20 हजार तक की राशि दी जाती है।
- इसके अलावा अगर ऐसी किसी घटना मे कोई व्यक्ति फ्रेक्टर हो जाता है तो उसे 5 हजा तक की सहायता राशि दी जाती है।
योजना मे आर्थिक लाभ की राशि किसको मिलेगी?
इस योजना के तहत मिलने वाली राशि का लाभ कौन और किस तरह से ले सकता है, इसके बारे मे जानकारी इस प्रकार है –
- पति या पत्नी – अगर हादसे मे किसी महिला को नुकसान या उसकी मृत्यु होती है तो उस स्तिथि मे मिलने वाली आर्थिक राशि उसके पति की मिलेगी, वही अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस राशि का पैसा उस महिला को मिलेगा।
- बच्चे – बच्चों की अनुपस्तिथि मे उस लाभ की राशि का हिस्सा बच्चों की मिलेगा।
- माता-पिता – हादसे का शिकार होने वाले व्यक्ति के बच्चे या उसकी पत्नी या पति नही है तो उस स्तिथि मे उस लाभ की राशि का पैसा माता पिता को मिल सकता है।
- पौत्र-पौत्री – माता पिता, बच्चे या बेटा और बेटी नही होने की स्तिथि मे उस राशि का पैसा पौत्र और पौत्री की दिया जाएगा।
- बहन-भाई – अगर किसी व्यक्ति के परिवार मे कोई नही है तो उस राशि का पैसा उसकी बहिन को दिया जा सकता है।
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योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप इस तरीके को अपना सकते है –
- इसके लिए सबसे पहले अपने नजदीकी तहसील ऑफिस से इसका फॉर्म लेना होता है।
- उसके बाद इस फॉर्म मे पूछी गई जानकारी को साफ़ और सटीक भरना होता है।
- इसके बाद उस फॉर्म मे जरुरी दस्तावेज लगा कर उस फॉर्म को तहसील ऑफिस मे जमा करवाना होता है।
योजना के लिए जरुरी दस्तावेज –
इस योजना मे आवेदन लेने के लिए इस दस्तावेजों का होना आवश्यक है –
- निर्धारित आवेदन पत्र
- आधार कार्ड
- पुलिस पंचनामा और एफआईआर
- मृत्यु प्रमाण पत्र या मेडिकल प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण पत्र
- विकलांग होने की स्तिथि मे विकलांगता का प्रमाण पत्र या फोटो
- क्षतिपूर्ति फोटो
- बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गये अन्य प्रमाण
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