देश मे जरूरतमंद लड़कियों की शादी व उनकी पढाई के लिए वित्तीय सुरक्षा देने वाली प्रधानमंत्री कन्या धन योजना की पूरी जानकारी इस लेख में बताई गयी है। अगर आप भी अपनी बेटी की शादी, शिक्षा व अन्य वित्तीय जरूरतों की प्लानिंग करने की सोंच रहे हैं तो यह स्कीम आपके लिए सबसे बढ़िया साबित हो सकती है।
प्रधानमंत्री कन्या धन योजना 2022 –
यह एक बचत योजना है जिसमे माता पिता द्वारा लड़की के नाम से पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में खाता खुलवाया जाता है। इस योजना का ऑफिसियल नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। इसके तहत खुलने वाले अकाउंट लड़की की आयु 10 वर्ष होने तक ओपन किये जा सकते हैं।
योजना में पैसे हर महीने किस्तों में जमा होते हैं, जिनको 21 साल बाद ही निकला सकता है। इसमें भारत सरकार पूरी तरह टैक्स पर छूट देती है। अभिभावक अपनी आर्थिक स्थति के अनुसार कम से कम 250 या अधिक से अधिक 12500 रुपये हर महीने जमा किये जा सकते हैं।
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डिजिटल अकाउंट के माध्यम से जमा होगा पैसा –
प्रधानमंत्री समृद्धि योजना यानी प्रधानमंत्री कन्या धन योजना के तहत आवेदक अपने पैसे डिजिटल तरीके से जमा करवा सकते है। पहले की भांति अब भारतीय डाक सेवा ऑफलाइन खाते के साथ डिजिटल खाते की शुरुआत की है और इसके तहत उन्हें यह पैसे जमा करवाने होते है।
बैंकों की तरह ही भारतीय डाक सेवा ने ऑनलाइन और डिजिटल सेविंग खाते की शुरुआत की है। इस डिजिटल खाते की वजह से अब ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस मे जाने की जरूरत नही होगी बल्कि वो इस पैसों को ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस के डिजिटल खाते मे जमा करवा सकते है।
प्रधानमंत्री कन्या धन योजना के तहत किनका खाता खोला जाएगा?
प्रधानमंत्री कन्या धन योजन के तहत उन लड़कियों के माता पिता के नाम खाता खोला जिनकी उम्र 10 साल से कम हो। उन खाते का संचालन उनके माता पिता के द्वारा ही किया जाएगा और साथ ही उस खाते मे पैसों के लेनदेन भी लड़की के माता पिता ही कर सकते है।
इस बचत योजना से जुड़े पैसे हमेशा उनके माता पिता ही निकल सकते है परन्तु इसके लिए भी कुछ शर्ते है जैसे यह पैसे लड़की की शादी के लिए या लड़की की पढाई के ही निकल सकते है। इसके अलावा कोई भी इन पैसो को नही निकाल सकता है।
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PM धन योजना के लिए पात्रता –
- लड़की की आयु – प्रधानमंत्री सुकन्या योजना के तहत आवेदन करने के लिए लड़की की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- निवासी – योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी भारत के मूल निवासी होने चाहिए।
- एक ही खाता – इस योजना के तहत लड़की के नाम का एक ही खाता खुलेगा, ऐसा नही की माता और पिता दोनों अलग – अलग खाता खुलवाए, ऐसा नही होगा। योजना के तहत एक बेटी का खाता एक ही माता – पिता द्वारा खोला जा सकता है।
- खाताधारक की संख्या – इस योजना के तहत एक परिवार की दो बेटियों का ही खाता खुलवाया जा सकेगा। अगर दो से अधिक लड़कियां है तो उस स्तिथि मे केवल दो लड़कियों का ही खाता खोला जा सकेगा। अगर जुड़वाँ बेटियां है तो उन दोनों को एक ही माना जाएगा और उस स्तिथि मे एक अतिरिक्त खाता खुलवाया जा सकेगा।
इसके अलावा इसमे उन लड़कियों को शामिल किया जाएगा जो पारिवारिक रूप से कमजोर है और उनको जरूरत है। इस योजना के तहत जमा राशि पर एक अच्छा ख़ासा ब्याज दिया जाएगा जिसके बाद उन पैसों मे बढ़ोतरी होगी तो वो लड़कियों की जरूरत को पूरा करेगी।
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PMSSY योजना के लिए जरुरी दस्तावेज –
- योजना से जुड़ा आवेदन पत्र
- कन्या का जन्म प्रमाण पत्र
- खाते मे पैसे जमा करवाने वाला का आईडी प्रूफ
- मेडिकल सर्टिफिकेट
- इसके अलावा अन्य दस्तावेज पोस्ट ऑफिस मे मांगे जा सकते हैं
प्रधानमंत्री कन्या धन योजना के तहत खुलेगा खाता –
आवेदक को इस योजना के तहत पोस्ट ऑफिस मे खाता खुलवाना पड़ेगा और उस खाते मे ऑनलाइन डिजिटल मोड के माध्यम से पैसे ट्रान्सफर किये जा सकते है। अगर कोई खाता पोस्ट ऑफिस मे नही खुलवाते है तो वो खाता बैंक मे खुलवा सकते है।
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योजना के तहत खुला खाता नही होगा डिफ़ॉल्ट –
इस योजना के तहत खुला खाता डिफ़ॉल्ट नही होगा। इस योजना के तहत ऐसा कहा गया है की अगर इस योजना से जुड़ा कोई खाता खुला है और उसमे कोई भी लेनदेन नही होता है तो उस स्तिथि मे सामान्य खातों की तरह डिफ़ॉल्ट नही होगा और ना ही उस पर किसी भी तरह की कोई पनेल्टी लगेगी।
हां अगर खाताधारक खाता खुलवाने के बाद राशि जमा नही करवाता है तो उस स्तिथि मे उस खाते को डिफ़ॉल्ट कर दिया जाएगा।
खाता का संचालन –
इस योजना के तहत खुलवाने वाले खाते का संचालन 18 साल की उम्र तक उस लड़की के माता – पिता करेंगे और उसके बाद इन खातों का संचालन खुद लड़कियां कर सकती है। इस तह से इन खातों का संचालन किया जा सकता है।
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खाते मे जमा राशि का प्रावधान –
इस योजना के तहत इस खाते मे जमा राशि मे कम से कम 250 रूपये जमा करवाने होते है वही इसमे अधिकतम 15 लाख है।
परिपक्वता –
इस योजना के तहत खाते मे जमा राशि की परिपक्वता का भी प्रावधान है। इसमे लड़की की आयु कम से कम 21 साल या उसके विवाह तक वो राशि निकाल सकते है। वही इस खाती मे जमा राशि पर लगभग 7.6 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा वो वित्तीय वर्ष के अंत मे जमा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कन्या धन योजना है कर मुक्त –
आयकर विभाग के नियम सेक्शन 80C के तहत इस योजना के तहत जमा राशि पर कर मे पूरी तरह से छुट रहेगी।
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