राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन 2023 उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवारिक लाभ योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य में लागू की गई इस योजना के तहत सरकार द्वारा 30000 रूपये मानदेय के तौर पर दिए जाते हैं। ऐसे गरीब परिवार  जिनके मुखिया की किसी कारणवश असामयिक मृत्यु हो जाती है उन्हें Parivarik labh yojana का लाभ मिलता है, यहाँ हमने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन हेतु सभी जरुरी डिटेल आपके साथ साझा की हैं –

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में –

ऐसे गरीब परिवार जिनके मुखिया की किसी कारणवश असामयिक मृत्यु हो जाती है उन्हें Parivarik labh yojana का लाभ मिलता है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 30000 रूपये आर्थिक मदद हेतु दिए जाते हैं। आपको बतादें इस योजना की शुरुआत में लाभार्थी परिवार को 20000 दिए जाते थे जिसके बाद इसे 2013 में इसे बढ़ाकर 30000 कर दिया था।

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UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन 2023 प्रक्रिया –

  1. इसके लिए सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आना होता है।
  2. इस वेबसाइट पर आने के बाद इसके होमपेज पर नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें)  का आप्शन मिल जाता है।
  3. इस पर क्लिक करने के बाद एक नया फॉर्म खुल जाता है।
  4. इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी होती है। पर्सनल जानकारी और अन्य जानकारी। इसके बाद इस फॉर्म में आपको कुछ जरुरी दस्तावेज अपलोड करने होते है।
  5. जानकारी भरने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद इस योजना में आपका आवेदन हो जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्स –

अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि योजना का पैसा कैसे मिलता है तो अपने ग्राम प्रधान से बताइए और उन्हें जरुरी दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण, राशन कार्ड आदि भी उपलब्ध करवाइए, पूरी सम्भावना होगी कि आपको जल्द से जल्द लाभ मिल जाएगा.

उत्तर प्रदेश परिवारिक लाभ योजना की पात्रता –

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • ऐसे परिवार जिस परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई हो तो उन्हें ही इस योजना लाभ दिया जाएगा।
  • आवेदन की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • वार्षिक आय – शहरी क्षेत्रों हेतु 56,000 सालाना और ग्रामीण इलाकों हेतु 46 हजार वार्षिक आय।
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार इसमें आवेदन कर सकते है।

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आवेदन हेतु जरुरी दस्तावेज –

योजना में आवेदन हेतु यह सभी दस्तावेज जरुरी है –

  • आवेदन करने वाले का आधार कार्ड
  • आवेदन का कोई एक पहचान पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक और बैंक की जानकारी
  • आवेदन करने वाले का पहचान पत्र

योजना के उद्देश्य –

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देना है ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके। एक गरीब परिवार को महंगाई में घर चलाना काफी मुश्किल हो जाता है, ऐसे में इस योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाएगा।

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उत्तर प्रदेश परिवार लाभ योजना के लाभ व मुख्य बातें –

  • राज्य में इस योजना के तहत जिस परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है और वो इस योजना की पात्रता को पूरा करता है तो उन्हें 30000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
  • ऐसे परिवार जिस परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई हो और उस परिवार में कमाने वाला कोई नही हो, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा।
  • योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि दी जायेगी उस राशि को एकमुश्त लाभार्थी के खाते में भेज दी जायेगी।
  • योजना में आवेदन करने के बाद 45 दिन के अंदर ही इस योजना से जुडी धनराशि लाभार्थीं को दे दी जायेगी।

पारिवारिक लाभ योजना लिस्ट से जुड़े सवाल-जवाब

उत्तर प्रदेश परिवार लाभ योजना में कितनी आर्थिक सहायता दी जायेगी ?

इस योजना के तहत 30000 रूपये दिए जायेंगे।

परिवार लाभ योजना का लाभ कौन ले सकता है ? 

राज्य का वो गरीब परिवार जिसके मुखिया की मृत्यु हो गई हो।

उत्तर प्रदेश परिवार लाभ योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है ? 

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा।

 

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