गरीब परिवार के बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा आरटीई यानी राईट टू एजुकेशन (शिक्षा का अधिकार) योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के अंतर्गत बच्चों को प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती है. इस लेख में हम आपको “आरटीई के तहत बच्चों को क्या क्या फ्री मिलता है” इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे.
आरटीई(RTE) क्या है –
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए 4 अगस्त 2009 को RTE अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया. यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है. यह अधिनियम केवल सरकारी स्कूलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों को भी सम्मिलित किया गया है.
आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहते हैं, वे आरटीई के तहत बिल्कुल मुफ्त में एडमिशन करवा सकते हैं. ऐसे बच्चों की फीस सरकार खुद वहन करती है. देश के अलग-अलग राज्यों में आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन देने के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं. इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आगे आपको देंगे.
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आरटीई के तहत बच्चों को क्या क्या फ्री मिलता है –
आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस राज्य सरकार वहन करती है. ऐसे में बच्चे को किसी तरह की कोई फीस देने आवश्यकता नहीं है. RTE के तहत एडमिशन लेने वाले सभी बच्चों को निम्नलिखित चीजें फ्री मिलती है –
- एडमिशन फीस फ्री होती है.
- स्कूल की मासिक फीस फ्री होती है.
- स्कूल द्वारा अगर अतिरिक्त कक्षाएं या कोचिंग दी जा रही है, तो वह भी निःशुल्क होगा.
- बच्चों को किसी तरह का परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा.
- आरटीई के तहत एडमिशन पाने वाले बच्चे को किताबें भी फ्री में मिलेंगी.
- बच्चों को गणवेश (स्कूल ड्रेस) भी फ्री में दी जाएगी.
- कुछ राज्यों में सरकार किताब और ड्रेस के पैसे बच्चे या उसके अभिभावक के बैंक अकाउंट में भेजती है तथा स्कूल की फीस सीधे स्कूल के बैंक अकाउंट में भेजती है.
आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों को उपरोक्त सभी चीजें फ्री में मिलता है. अगर कोई स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो आप उसकी शिकायत शिक्षा विभाग से कर सकते हैं.
आरटीई के तहत फ्री एडमिशन कैसे लें –
अलग-अलग राज्यों में आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में बच्चों को एडमिशन देने की प्रक्रिया अलग-अलग है. इस योजना के तहत आप अपने बच्चे का कक्षा 1 से 8 तक एडमिशन करवा सकते हैं. इसके लिए सत्र शुरू होने से पहले ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत उपलब्ध सीटों पर एडमिशन दिया जाता है. अगर आवेदनों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होती है, तो मेरिट या मौखिक परीक्षा के आधार पर बच्चों को एडमिशन दिया जाता है.
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आरटीई के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल –
1.) RTE का फूल फॉर्म क्या है?
– RTE का फुल फॉर्म है Right to Education अर्थात शिक्षा का अधिकार.
2.) आरटीई की शुरुआत कब हुई थी?
– आरटीई 4 अगस्त 2009 को लाया गया था.
3.) क्या गरीब परिवार के बच्चे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं?
– हां, आरटीई के तहत अब गरीब परिवार के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन ले सकते हैं.
4.) आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चों को क्या क्या फ्री में मिलता है?
– बच्चों की एडमिशन फीस, स्कूल फीस के साथ-साथ किताबें व स्कूल ड्रेस भी फ्री में मिलता है.
5.) आरटीई के तहत कितने आयु के बच्चों को फ्री एडमिशन मिलता है?
– इस योजना के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एडमिशन दी जाती है.
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नमस्कार दोस्तों! मैं शुभम जायसवाल मूलतः भागलपुर (बिहार) का निवासी हूँ और वर्तमान में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। हिन्दी कंटेंट राइटिंग में मेरी रूचि है और लोगों तक आसान हिन्दी भाषा में जानकारियां पहुंचाना मेरा जुनून। मैं SarkariYojanaNews.com पर सरकारी योजनाएं, नौकरियां, पेंशन, बैंकिंग और लोन जैसे टॉपिक्स पर आर्टिकल्स लिखता हूँ।