उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ कैसे मिलेगा

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ कैसे मिलेगा

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत सरकार प्रदेश की बेटियों को आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान कर रही है. अगर आपके घर भी बेटी है और आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये लेख पूरा अंत तक पढ़ें. आगे हम आपको उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के लाभ, पात्रता, दस्तावेज तथा आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे.

UP Bhagyalakshmi Yojana की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है. इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूणहत्या को समाप्त करना तथा बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के नाम पर ₹50,000 का बॉण्ड जारी करती है. यह राशि बेटी के 21 वर्ष की आयु पर 2 लाख रुपए की हो जाती है. साथ ही विभिन्न किश्तों में बेटियों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है.

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ कैसे मिलेगा, देखें पूरा प्रोसेस –

स्टेप-1 : यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट mahilakalyan.up.nic.in पर जाएं.

स्टेप-2 : इस वेबसाइट पर आपको उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का पीडीए फॉर्म मिलेगा. इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें.

स्टेप-3 : अगर आपको वेबसाइट पर UP Bhagyalakshmi Yojana PDF Form नहीं मिल रहा है, तो आगे दिए लिंक पर क्लिक करें. Click here 

स्टेप-4 : इस आवेदन फॉर्म में बेटी का नाम, माता-पिता का नाम, पता, जन्मतिथि आदि जानकारियां सही-सही भरें.

स्टेप-5 : अब सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी आवेदन के साथ अटैच करें.

स्टेप-6 : भरे हुए आवेदन फॉर्म को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय जाकर जमा कर दें.

इस तरह आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. इसकी बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी. अगर आपकी बेटी इस योजना के लिए पात्र पाई जाती है, तो उसे योजना का लाभ दिया जाएगा.

Also Read : सुमंगला योजना के नियम 2023, आवेदन के बाद पैसा कब तक आएगा?

UP Bhagyalakshmi Yojana Online Apply :

UP भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए अभी तक सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं दी गई है. आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भले ही ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे जमा ऑफलाइन ही करना पड़ेगा. आवेदन की पूरी प्रक्रिया हमने ऊपर स्टेप by स्टेप बताई है.

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता :

  • इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा.
  • परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो.
  • बेटी के जन्म के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा.
  • बेटी का विवाह 18 वर्ष की आयु के बाद ही होनी चाहिए.
  • उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ एक परिवार में केवल दो बेटियों को ही मिलेगा.

Also Read : सुकन्या समृद्धि योजना में 2000 जमा करने पर कितना मिलेगा 2023

आवश्यक दस्तावेज :

  • बेटी का पासपोर्ट साइज फोटो
  • बेटी का जन्म प्रमाण-पत्र
  • माता-पिता का आधार कार्ड
  • आवासीय प्रमाण-पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र
  • जाति प्रमाण-पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता पासबुक

यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना की मुख्य बातें :

  • UP Bhagyalakshmi Yojana की शुरुआत बेटियों के प्रति समाज की भेदभावपूर्ण सोच को बदलना है. इसका लक्ष्य कन्या भ्रूणहत्या को समाप्त करना, बाल विवाह रोकना तथा बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देना है.
  • इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है.
  • इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवार की बेटियों के नाम पर 50,000 रूपये जमा करती है.
  • राज्य सरकार बेटी के जन्म के समय माता को पौष्टिक आहार हेतु ₹5100 प्रदान करती है.
  • इसके बाद कक्षा-6 में दाखिला लेने पर ₹3000, कक्षा-8 में ₹5000, कक्षा-10 में ₹7000 तथा कक्षा-12 में ₹8000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है.
  • जब बेटी 21 वर्ष की हो जाती है, तब विवाह हेतु 2 लाख रुपए की एकमुश्त राशि दी जाएगी.
  • योजना का लाभ लेने के लिए बेटी एडमिशन मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालय में कराना अनिवार्य है.
  • इस योजना के तहत कन्या का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए.
  • उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास केंद्र जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Also Read: आधार कार्ड लोन 50,000 कैसे लें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *