यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का लेटेस्ट शासनादेश 2023

यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का लेटेस्ट शासनादेश 2023

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का लेटेस्ट शासनादेश 2023 जारी किया गया है. इस शासनादेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, कमीशन आदि के संबंध में नई नीतियां लाई गई है.

यूपी सरकार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से बड़ी भर्ती कर सकती है, जिससे हजारों बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी. साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि नियुक्ति में पारदर्शिता लाई जा सके. इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार के नए शासनादेश के बारे सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे.

यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का लेटेस्ट शासनादेश 2023 जारी –

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली नियुक्ति के लिए नई नीतियां प्रस्तुत की गई है. यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लेटेस्ट शासनादेश में सरकार ने बेरोजगार युवाओं को बड़ी खुशखबरी देने के भी संकेत दिए हैं. सरकार हरियाणा के तर्ज पर यूपी कौशल रोजगार निगम बनने पर काम कर रही है. जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी.

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लेटेस्ट शासनादेश के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन की ये है नई प्रक्रिया :

  • सबसे पहले विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा कर्मचारियों के आउटसोर्सिंग हेतु जेम पोर्टल से सेवाप्रदाता (नियोजक) को चुना जाएगा.
  • इसके बाद सेवाप्रदाता यूपी सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर अपना अकाउंट बनाएंगे.
  • इसका सत्यापन जिला या मुख्यालय स्तर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा.
  • सेवायोजन पोर्टल से जेम पोर्टल के इंट्रीग्रेशन के बाद वेरिफिकेशन का काम ऑटोमैटिक API के माध्यम से हो जाएगा.
  • अब सेवाप्रदाता एजेंसी द्वारा पहले से कार्यरत कर्मियों को समाहित करते हुए नई रिक्तियों की जानकारी दी जाएगी.
  • इसके बाद इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती के लिए आवेदन करेंगे.
  • अभ्यार्थियों का अंतिम रूप से चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार किया जाएगा.

ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी भर्ती, दिखाए जाएंगे खाली पद :

नए शासनादेश के अनुसार यूपी के सभी विभागों में होने वाली आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा. इस पोर्टल पर सेवा प्रदाता कंपनियों को रिक्तियों की जानकारी देनी होगी. अभ्यर्थी सीधे पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे. आवेदन के बाद चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इंटरव्यू के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं. भर्ती में कुल पदों का 20 फीसदी तक प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा.

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हरियाणा मॉडल के आधार पर मिलेगा वेतन :

सरकार ने यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जारी लेटेस्ट शासनादेश में हरियाणा राज्य के मॉडल को अपनाने के संकेत दिया हैं. नियुक्ति से लेकर वेतन देने तक में ये मॉडल अपनाया जा सकता है. इसके तहत महीने के 15 तारीख तक हर हाल में मानदेय सीधे कर्मियों के खाते में भेजना अनिवार्य किया गया है.

हाईकोर्ट का फैसला, यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी मिले न्यूनतम वेतनमान :

इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतनमान मिलना चाहिए. सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती है. बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में कार्यरत एक आउटसोर्सिंग कर्मी के पक्ष में फैसला देते हुए कोर्ट ने उसे न्यूनतम वेतन प्रदान करने का आदेश दिया है. कोर्स के इस फैसले से यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे हैं. ये नियम अब प्रदेश के अन्य विभागों में भी लागू होने की संभावना बढ़ गई है.

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