उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांगों को आर्थिक सहायता देने हेतु पेंशन योजना चलायी जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के जरूरतमंद विकलांगों को हर माह 500 रूपये की पेंशन दी जाती है। इस योजना से जुड़े कई सवाल विकलांगो के मन में कई सवाल है कि विकलांग पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें, तो हम इस आर्टिकल में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं –
उत्तर प्रदेश विकलांग योजना 2023 –
साल 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में विकलांगों को आर्थिक सहायता देने के लिए उन्हें हर माह 500 रूपये प्रतिमाह पाने का प्रावधान है। यह आर्थिक लाभ उन्हें पेंशन के तौर पर दिए जाता है ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। दिव्यांग लोगों के जीवन स्तर में सुधार व सामाजिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से यह योजना काफी मददगार साबित हो रही है। योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे ही उनके बैंक में भेजी जाती है।
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आर्टिकल के मुख्यबिंदु
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग योजना 2022 |
योजना का संचालन | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
योजना के लाभार्थी | राज्य के विकलांग नागरिक |
योजना से सम्बंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
योजना की वेबसाइट | यहाँ क्लिक करे |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन लिस्ट कैसे देखें?
विकलांग पेंशन योजना में जिनको आर्थिक लाभ पा रहे लाभार्थियों की लिस्ट इस तरह से देख सकते हैं –
- Step 1 – इसके लिए सबसे पहले SSPY-Up की इस वेबसाइट पर आना होता है।
- Step 2 – इसके बाद इस वेबसाइट पर आने के बाद इस पर आपको विकलांग पेंशन विकल्प पर आना होता है।
- Step 3 – इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पेंशनर सूची का एक आप्शन मिलता है। इसमें आपको किसी भी वित्तीय वर्ष की सूची देख सकते है।
इसके बाद इसमें आपको जिलो की सूची देखती है उसमे से आपको अपना जिला का चुनाव करना होता है। जिला का चुनाव करने के बाद इसमें आपको विकासखंड का चुनाव करना होता है। इसके बाद उस गाँव की लिस्ट खुल जायेगी। इस लिस्ट में लाभार्थी का नाम, लाभार्थी को मिलने वाली राशि और बैंक का नाम और पेमेंट का स्टेटस दिख जाएगा।
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ कौन ले सकता है?
- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी इस योजना में आवेदन करना होता है।
- आवेदन करने वाले आवेदक की आयु कम से कम 18 साल होनी जरुरी है।
- आवेदन करने वाला आवेदक कम से कम 40 प्रतिशत विकलांग होना जरुरी है।
- 40 प्रतिशत से कम विकलांगता स्तर वाले पात्र आवेदक इस योजना हेतु अपात्र होंगे।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक इसमें आवेदन कर सकते है।
- इस योजना में आवेदन करने वाले नागरिक की वार्षिक आय ग्रामीण ईलाकों में 46080 और शहरी ईलाकों में 56460 वार्षिक आय होना जरुरी है।
- किसी भी निजी और सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लाभार्थी इस योजना हेतु अपात्र होंगे।
आवेदन करने वाले लोगो के पास यह पात्रताओं का होना जरुरी है।
SSPY-UP विकलांग योजना Registration ID कैसे देखें?
इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदक को एक आईडी पासवर्ड दिए जाते है। आईडी पासवर्ड के साथ ही एक Registration ID भी दिया जाता है। अगर आप अपना Registration ID भूल जाते है तो उसे आप इस तरह से देख सकते है-
- Step 1 – इसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होता है।
- Step 2 – इसके बाद इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको विकलांगता योजना के पेज पर आना होता है।
- Step 3 – इसके बाद इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आवेदक लॉग इन पर आना होता है।
- Step 4 – यहाँ पर आगे के बाद यहाँ पर एक आप्शन यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गये हो तो यहा क्लिक् करे के नाम से मिलता है, यहाँ पर आना होता है।
इस पेज पर आने के बाद इसमें अपना बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर डालना होता है। इसके बाद आपको अपना Registration number मिल जाता है।
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सवाल-जवाब (FAQ)
उत्तर प्रदेश विकलांगता योजना की योग्यता क्या है ?
योजना में आवेदन करने वाले आवेदन 40 प्रतिशत विकलांग और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश विकलांगता योजना में कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
इस योजना के तहत विकलांगों को 500 रूपये प्रतिमाह दिए जाते है।
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