उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को एक पोर्टल पर जोड़ने की पहल शुरू की गयी है। इस पोर्टल की मदद से आम नागरिक आसानी से अपने परिवार को उस पर रजिस्टर कर सकते हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि उत्तराखंड परिवार रजिस्टर में नाम कैसे जोड़े तो यहाँ हमने इसी डिटेल्ड जानकारी बताई है –
ई-सर्विस पोर्टल उत्तराखंड 2023 –
उत्तराखंड ई-सर्विस पोर्टल, जिसका पुराना नाम ई-डिस्ट्रिक्ट था इसपर राज्य सरकार की सभी योजनाओं और सुविधाओं को जोड़ा गया है जैसे जाति, जन्म, मृत्यु, आय, निवास जैसे प्रमाण पत्र इत्यादि। इस पोर्टल पर राजस्व विभाग, सेवायोजन विभाग, पंचायतीराज विभाग इत्यादि जुड़े हैं जिसका लाभ एक ही स्थान से ले सकते हैं।
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उत्तराखंड परिवार रजिस्टर में नाम कैसे जोड़ें?
राज्य के नागरिकों के लिए यह एक अच्छी पहल है जिसमे उनके परिवार का रजिस्टर ऐसे पोर्टल पर किया जा रहा है जिसकी मदद से वो आसानी से सभी योजनाओं का लाभ ले सकते है। इस पर कोई भी आसानी से अपने परिवार को जोड़ सकता है। इसके लिए इन प्रोसेस को Follow करना होता है।
- Step 1 – इसके लिए पहले UK eService Portal पर आना होता है।
- Step 2 – इस पोर्टल पर आने के बाद इसी पेज पर विभागों की सूची मिल जाती है जिसमे से आपको पंचायतीराज विभाग का चुनाव करना होता है।
- Step 3 – इस Section पर आते ही इसमें एक आप्शन नया परिवार जोड़े के नाम से मिल जाता है जिसमे आगे Apply Now आप्शन पर क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर पहुच जाते है।
- Step 4 – इस नए पेज पर परिवार का नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रियां के बारे में बताया जाता है जिसमे आगे Apply Now का एक आप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करते ही एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है।
इस नए पेज पर फॉर्म में आपको अपनी जानकारी भरनी होती है। इसके बाद सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होता है। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद इस पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए आई और पासवर्ड मिल जाता है।
इन आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करना होता है और उसके बाद डैशबोर्ड आते ही परिवार रजिस्टर का आप्शन मिल जाता है जिसमें कुछ जरुरी जानकारी को भरना होता है और उसमे कुच्छ जरुरी दस्तावेज अपलोड करने होती है, इसके बाद आपके परिवार का नाम ऑनलाइन उत्तराखंड परिवार रजिस्टर में जुड़ जाता है।
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उत्तराखंड परिवार रजिस्टर में नाम जोड़ने हेतु देय शुल्क –
इस पोर्टल पर अपना परिवार का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 30 रूपये का शुल्क देना होता है। इस शुल्क का भुगतान करने के बाद और आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगामी 3 कार्यदिवस के अंतर्गत ही आपके परिवार का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद सरकार की किसी भी योजना का लाभ लिया जा सकता है।
उत्तराखंड परिवार रजिस्टर में नाम जोड़ने हेतु दस्तावेज –
परिवार रजिस्टर में अपना नाम जोड़ने के लिए इन सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
- आवेदक का एक फोटो
- एडीओ का आवेदन पत्र
- स्व घोषणा पत्र
- जमीन के नक़ल की कॉपी जो कम से कम 15 साल पुराणी हो।
- पानी या बिजली का बिल जो नया हो
- वोटर आईडी या आधार कार्ड या कोई भी अन्य पहचान पत्र
- ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र
- खतौनी की प्रति
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ई-सर्विस उत्तराखंड के फायदे –
उत्तराखंड राज्य में संचालित किया जाने वाला यह ई-सर्विस पोर्टल अपनी डिजिटल सुविधाओं के लिए जाना जाता है।
- राज्य की सभी सुविधाओं का लाभ इसी एक पोर्टल पर मिलेगा।
- किसी भी तरह के प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि इसी एक पोर्टल पर बनाये जा सकते है।
- ई-सर्विस पोर्टल पर राज्य के सभी विभागों से जुडी जानकारी और सुविधाओं का लाभ ले सकते है।
ई-सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा –
इन पोर्टल पर यह सभी प्रमाण पत्र को बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है साथ ही इस पोर्टल पर यह सभी सुविधाएँ उपलब्ध है।
- जाति प्रमाण पत्र
- चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदारी)
- चरित्र प्रमाण पत्र (सामान्य)
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र
- जन्म पंजीकरण प्र0प0 (शहरी) 1 वर्ष के बाद
- जन्म पंजीकरण प्र0प0 (शहरी) 1 वर्ष के भीतर
- किरायेदार का सत्यापन
- कर्मचारी का सत्यापन
- साइबर क्राइम संबंधित शिकायत
- घरेलू सहायता सत्यापन
- कार्यक्रम/प्रदर्शन के लिए अनुरोध
- विरोध/हड़ताल का अनुरोध
- लापता व्यक्ति
- चरित्र प्रमाण पत्र (पुलिस निकासी प्रमाण पत्र)
- खोई संपत्ति
- जन्म पंजीकरण / प्रमाण पत्र (शहरी) 21 दिनों के भीतर
- जन्म पंजीकरण / प्रमाण पत्र (शहरी) 30 दिनों के भीतर
- मृत्यु पंजीकरण प्र0प0 (शहरी) 1 वर्ष के बाद
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र
- पर्वतीय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- हैसियत प्रमाण पत्र
- उत्तरजीवी प्रमाण पत्र
इन सब के अलावा और भी कई सर्विस इस पोर्टल पर उपलब्ध है जिसकी जानकारी इस लिंक की मदद से ले सकते है।
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सवाल-जवाब (FAQ)
उत्तराखंड परिवार रजिस्टर में परिवार का नाम जोडने पर कितना शुल्क लगता है?
उत्तराखंड परिवार रजिस्टर में परिवार का नाम जोड़ने पर 30 रूपये का शुल्क देना होता है।

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