उत्तर प्रदेश के ऐसे जरूरतमंद विकलांग जिनके पास स्वयं का मकान नही है या कच्चा और जर्जर अवस्था वाला मकान है उनके लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विकलांग आवास योजना चलाई जा रही है जिसके तहत राज्य के जरूरतमंद विकलांगों को आवास दिया जाएगा।
इस योजना की शुरुआत विकलांगों को सामजिक मुख्यधारा में लाने हेतु की गई है। उत्तर प्रदेश विकलांग योजना का लाभ कैसे लें? इस योजना में आवेदन कैसे करें? यह सब जरुरी जानकारियों के बारे में जानकारी इस आर्टिकल में दे रहे है।
विकलांग आवास योजना उत्तर प्रदेश 2023 –
मुख्यमंत्री विकलांग आवास योजना उत्तर प्रदेश का संचालन उत्तर प्रदेश में सामजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के समान है परन्तु उससे अलग है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में ऐसे विकलांगों का सर्वे करवाया जा रहा है जो जरूरतमंद है और जिनके पास मकान नही है या उनके पास कच्चे मकान है।
उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के तहत फिलहाल केवल मकान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दिए जाएगा, उसके बाद इस योजना का विस्तार पुरे राज्य में किया जाएगा।
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योजना की संक्षिप्त जानकारी
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विकलांग आवास योजना यूपी |
योजना का संचालन | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा |
योजना का लाभ | विकलांगों को मकान देना |
योजना के लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के विकलांग |
योजना की वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
विकलांग आवास योजना उत्तर प्रदेश Online आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश विकलांग योजना में आवेदन हेतु फिलहाल कोई प्रक्रिया शुरू नही की गई है। इस योजना में पात्र लाभार्थियों को लाभ देने के लिए उनका सर्वे करवाया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बलिया में सुर्वे करवाया जा रहा है।
इस योजना के तहत पहले बलिया में विकलांगों को आवास दिए जायेंगे और उसके बाद भविष्य में इस योजना को पुरे राज्य में लागू किया जाएगा। इस योजना से जुड़े आवेदन की प्रक्रिया हेतु इस SSPY-UP की वेबसाइट पर देख सकते है। आवेदन की प्रकिया और आवेदन से जुड़े फॉर्म इसी ब्लॉग पर भविष्य में अपडेट कर दिए जायेंगे।
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आवेदन हेतु जरुरी दस्तावेज –
विकलांग आवास योजना में आवेदन करने के लिए इन सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, यह है जरुरी दस्तावेज –
- आवेदन करने के लिए फॉर्म ( यह फॉर्म सम्बंधित ऑफिस से मिल जाता है )
- आवेदक का आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र ( जिसमे 40 प्रतिशत से अधिक की विकलांगता बताता हो )
- राशन कार्ड
उत्तर प्रदेश विकलांग आवास योजना के लाभ –
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विकलांग आवास के तहत राज्य के जरूरतमंद विकलागों को मुफ्त आवास दिया जाएगा।
- ऐसे विकलांग, जो बेघर होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करते है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा।
- विकलांगो का सामजिक और आर्थिक विकास करना।
- आवेदकों को घर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
- विकलांगों को सामजिक मुख्यधारा से जोड़ना।
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UP विकलांग आवास योजना की पात्रता –
- आवेदन करने वाला आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाला विकलांग 40 प्रतिशत से ऊपर विकलांगता होनी चाहिए।
- विकलांग आवास योजना का लाभ लेने वाले के पास पहले से कोई पक्का मकान नही होना चाहिए।
- किसी विकलांग के पास कोई सरकारी नौकरी नही होनी चाहिए।
- आवेदक की आय 2.50 लाख से कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री विकलांग आवास योजना की विशेषता –
- मुख्यमंत्री विकालंग आवास योजना उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री विकलांग आवास योजना अलग है।
- मुख्यमंत्री विकलांग आवास योजना में राज्य के जरूरतमंद विकलांग आवेदन कर सकते है।
- उत्तर प्रदेश विकलांग आवास योजना में जरूरतमंद विकलांगों को आवास दिया जाता है।
- उत्तर प्रदेश के विकलांग जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाता है।
- योजना में विकलांगों शामिल करने हेतु सरकार द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है।
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वर्तमान में योजना बलिया जिले में संचालित की जा रही है –
इस योजना का संचालन वर्तमान में बलिया जिले में किया जा रहा है। इस जिले में ऐसे विकलांगों का सर्वे करवाया जा रहा है जिनके पास खुद का मकान नही है या जर्जर स्तिथि में मकान बना हुआ है। सर्वे करवाने के बाद इस विकलांगों को इस योजना के तहत मकान दिया जाएगा।
बलिया जिले के बाद इस योजना को पुरे राज्य में लागू किया जाएगा जिसमे विकलांगों को सुर्वे करवाया जाएगा और उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से पक्का मकान दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री विकलांग आवास योजना से अलग है यह योजना –
UP विकलांग आवास योजना, प्रधानमंत्री विकलांग आवास योजना से एकदम अलग है। हालंकि दोनों योजनाओं के लाभ और विशेषताएं एक समान है परन्तु इनकी पात्रता और विकलांगों के चयन की प्रक्रिया अलग है।
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सवाल-जवाब (FAQ)
मुख्यमंत्री विकलांग आवास योजना उत्तर प्रदेश में आवेदन शुरू कब होंगे?
मुख्यमंत्री विकलांग आवास योजना उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन की दिनांक की घोषणा अभी तक नही की गई है।
CM viklang aawas yojana UP के लिए आवेदन कैसे करें?
CM viklang aawas yojana UP में आवेदन प्रक्रिया अभी तक शुरू नही हुई है। इस योजना की पूरी जानकारी आप SSPY-UP की इस वेबसाइट पर से ले सकते है।
मुख्यमंत्री विकलांग आवास योजना उत्तर प्रदेश में कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना में राज्य के ऐसे जरूरतमंद विकलांग जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हो, वो इस योजना का लाभ ले सकते है.
CM viklang aawas yojana UP की शुरुआत किस जिले से की गई है?
वर्तमान में इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई है।
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I Am poor Farmmer
I am handicap for leg. ..
Sir main 70%viklank hoon or main bhumi Heen hoon mere pass makan bhi nahi hai please mujhe aawas ka labh Dene ki kirpa kare
Sar main viklangu mujhe Makan chahie
I am very poor sir please send me aabas
Sar main viklang mujhe Makan chahiye